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तो क्या अब होटल रेस्टोरेंट में खाना खाने की पूरी  वीडियोग्राफी जरुरी हो गई है ?

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क्या हर पैकेज फ़ूड को अनपैक करते वीडियोग्राफी  जरुरी हो गई है ?

तो क्या अब हर खाने पीने से पहले खाने की  वीडियोग्राफी जरुरी हो गई है? ये बात हम इस लिए पूछ रहे है। क्यों की देश भर में पिछले कई महीनो से पैक्ड प्रोसेस फ़ूड और होटल रेस्टोरेंट आदि से खाने में जिन्दा कीड़े ,मरे हुवे कीड़े कॉकरोच ,चूहे ,छिपकली ,यहाँ तक की इंसानी उंगली तक के  निकलने के विडिओ सोशल मिडिया में वाइरल हो रहे है। कुछ को फेक माना जा सकता है। या जानबूझ कर डॉक्टर्ड वीडिओ माना जा सकता है।लेकिन हर एक को नहीं।  

वंदेभारत जैसी आधुनिक ट्रेनों के खाने में भी कॉकरोच ,कीड़े मिल रहे है। 18 जून 2024 भोपाल से आगरा जाने वाले भारत एक्सप्रेस में IRCTC द्वारा परोसे खाने में कॉकरोच निकला जिस पर रेलवे ने माफ़ी जरूर मांगी लेकिन कार्यवाही क्या हुई ?पता नहीं। पुणे में एक डॉक्टर की आइसक्रीम में इंसानी ऊँगली निकली। मामला हैरान करदेने वाला था। ऐसे ही गुजरात से कई विडिओ वायरल हुए  जिनमे होटल रेस्टोरें के खाने में छिपकली और जिन्दा कीड़े खाने में पाए गए है। 

लेकिन हर सच्चाई से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता है।ऐसे में FSSAI पर उंगली उठना तथा स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग पर उंगली उठाना जायज है। लेकिन उपभोक्ता विशेष कर पीड़ित उपभोक्ता क्या कर रहा है ? क्या रील बना कर सम्बंधित होटल रेस्टोरेंट या प्रोडक्ट का नाम रील में लेकर न्याय मिल जाता है। सम्बंधित होटल रेस्टोरेंट की पीड़ित उपभोक्ता को  तुरंत क्षतिपूर्ति और माफीनामा न्याय है?  रेस्टोरेंट कर्मचारियों द्वारा मारपीट ?

ये उपभोक्ता कानून व अधिकारों और खाद्य कानूनों की अवहेलना है। ऐसी घटनाओ में पीड़ित उपभोक्ता को मिली तुरंत क्षतिपूर्ति व माफीनामा संबंधित होटल और रेस्टोरेंट को भविष्य में भी ऐसी लापरवाहियां करने की छूट देती है। जिससे कोई सुधर की उम्मीद नहीं की जा सकती बल्कि यह ऐसी लापरवाही करने वालो के होंसले और बुलंद कर देती है। लेकिन क़ानूनी झमेले में कौन फंसना चाहता है। भारत का नागरिक न्याय के मुकाबले समझौता करना ज्यादा पसंद करता है।  

दूसरा खाद्य सुरक्षा व उपभोक्ता कानून के लूपहोल्स होने की वजह से भी उपभोक्ता कोर्ट में चला भी जाये तो ठगा सा ही महसूस करता है। पैकेज फ़ूड का खुल्ला पैकेट सबूत नहीं माना  जाता है। और न ही होटल रेस्टोरेंट के दूषित भोजन को कोर्ट में साबुत माना  जाता है। 

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ऐसे में हर पैकेट की अनबॉक्सिंग और होटल रेस्टोरेंट में खाते समय पूरी वीडियोग्राफी की आवशयकता पड़ेगी। सरकार और FSSAI ने ऑनलाइन शिकायत की व्यवस्था तो की है लेकिन कोई त्वरित कार्यवाही नहीं होती है।और कोर्ट में सबूत के तौर पर वह संबंधित खाना या उत्पाद सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।  सिवाय FSL रिपोर्ट पर ही मुकदमा चलता है। जिसे आने में महीनों लग जाते है और अधिकतर मामलों में समझौता कर,डरा कर ,या लालच दे कर केस रफा दफा कर दिया जाता है। 

 ऐसे में उपभोक्ता अपनी शिकायत के साथ उपभोक्ता अदालतों में जाना नहीं चाहता है। और सरकार और जिम्मेदार खाद्य सुरक्षा विभाग अपनी तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाते। हां ऐसे विडिओ वायरल करके उपभोक्ता मात्र संतुष्ट हो जाता है की उसने कुछ तो किया। 

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